पचमढी में 15 जून से 16 जून तक ड्रोन का परिचालन प्रतिबंधित किया गया
पचमढ़ी जिला जनंसपंर के से शाम 6:30 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार/15,जून,2025/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम श्री डी.के. सिंह ने भारत सरकार के रक्षा मंत्री एवं पचमढी में मंत्रीगणों एवं अतिथिगणों की उपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 15 जून 2025 से 16 जून 2025 तक ड्रोन कैमरे का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि ड्रोन कैमरे के उपयोग से अतिथिगणों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अत: सपूर्ण पचमढ़ी परिक्षेत्र में किसी भी आकार, प्रकार एवं वजन के ड्रोन, पैराग्लाईडर, यू.ए.वी, इत्यादि का किसी भी ऊचाई पर, किसी भी प्रयोजन एवं किसी भी उद्देश्य से उडाना एवं परिचालन करना या करवाना पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।
उक्त परिक्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाईडर, यू.ए.वी. का संचालन किये जाने पर संबंधित ड्रोन संदिग्ध मानते हुए ड्रोन, पैराग्लाईडर, यू.ए.वी. को नष्ट/ जब्त किये जाने के साथ ही संचालनकर्ता एवं मालिक के विरुद्ध ड्रोन रूल-2021 के उल्लंघन के फलस्वरुप आपराधिक प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


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