
राजुला की श्री केशव को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड से लिया गया ऋण न चुकाने पर कारावास की सजा सुनाई
योगेश कनाबार राजुला
यदि आपने बैंक से ऋण लिया है तो उसकी किश्तें चुकाएं, अन्यथा.....
राजुला की श्री केशव को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड से लिया गया ऋण न चुकाने पर राजुला के एक व्यक्ति को राजुला कोर्ट ने एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई
आरोपी विशाल जयंतीलाल सोलंकी ने राजुला शहर की श्री केशव को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड से ऋण लिया था और इस ऋण की अदायगी के तौर पर बैंक को अग्रिम चेक दिया था। इस राशि की किश्त के लिए अभियुक्त द्वारा बार-बार मौखिक व लिखित सूचना देने के बावजूद भी आवेदक ने यह राशि नहीं चुकाई। इस बैंक के प्रबंधक उपेंद्रभाई गोविंदभाई रोजासरा ने राजुला के खिलाफ प्रधान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई। आरोपी को दोषी पाया गया और एक वर्ष के साधारण कारावास और शिकायत राशि 50,000 रुपये जब्त करने का आदेश दिया गया। आवेदन की तिथि से 7% की दर से ब्याज सहित 46,800 रुपये 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया है। शिकायतकर्ता बैंक के वकील के रूप में राजेश आर. परमार ने प्रतिष्ठित अदालत में साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। हालांकि यह सजा लागू कर दी गई है, लेकिन इससे बैंकों से ऋण लेने वाले आवेदकों और नियमित रूप से किश्तें न चुकाने वालों में दहशत फैल गई है।


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